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Haryana Cabinet Decisions : हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले, हिंदी में पढ़ें पूरी जानकारी

Haryana Cabinet Decisions

Haryana Cabinet Decisions : हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले, हिंदी में पढ़ें पूरी जानकारी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 5 अगस्त: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (2016 से पहले और 2016) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दे दी गई। बाद में) संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

संशोधन के अनुसार, अब 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए, मौजूदा मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (31 दिसंबर 2015 को) को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम, 2023 की फिटमेंट तालिका के अनुसार उनके वेतन को अनुमानित रूप से तय करके पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जा सकता है।

2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए, पेंशन की गणना हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के प्रावधानों के तहत होगी। इसके अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार महंगाई राहत देय होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, जब भी महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी, मूल वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

पेंशन संवितरण प्राधिकरण पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद, 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना और वितरण करेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन की गलत गणना के कारण किसी भी अधिक भुगतान को वापस करने के लिए पेंशनभोगियों से एक उपक्रम लिया जाएगा।

क्रमांक-2024

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी
अब आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा

चंडीगढ़, 5 अगस्त: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।

प्रस्तावित मसौदा अध्यादेश के अनुसार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग की अध्यक्षता अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है, और यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया जाता है, तो एक जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिला न्यायाधीश को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा (चाहे यह वरिष्ठता सेवा में होने या बार में प्रैक्टिस करने की हो)। मसौदे के मुताबिक अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल का होगा.

वर्तमान में, अध्यक्ष को इस योग्यता के साथ नियुक्त किया जाता है कि उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के समय, वह एक जिला न्यायाधीश था और उसकी सेवानिवृत्ति पर उसका कार्यकाल 10 वर्ष से कम नहीं था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। गुरुद्वारा की संपत्ति, उसके फंड से संबंधित विवादों और गुरुद्वारा समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य निकाय के बीच चल रहे झगड़ों का फैसला आयोग द्वारा किया जाना है। इसलिए, यह उचित समझा गया है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अध्यादेश धारा-46 की उपधारा (1) के खंड (iv) में दी गई 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को भी हटा देता है। उक्त संशोधन हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 46 में किया गया है
क्रमांक-2024

सरकार ने बस अड्डों पर ठेकेदारों/दुकानदारों के हित में किराया/समायोजन/रिफंड योजना बनाई है
1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के लिए किराए पर 100% छूट,

ठेकेदारों/दुकानदारों को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी
चंडीगढ़, 5 अगस्त: कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से राहत के लिए, हरियाणा सरकार ने सभी रोडवेज बस अड्डों पर ठेकेदारों/दुकानदारों के हित में किराया/समायोजन/रिफंड योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट बैठक में योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है।

भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था और 1 जून से गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज बस अड्डों पर बसों की आवाजाही बंद होने से दुकानदारी पर सीधा असर पड़ा। अतः ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के हित में सरकार ने किराया/समायोजन/रिफंड योजना बनाई है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है, लेकिन यह किराया/समायोजन/रिफंड 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए होगा।

योजना के अनुसार, सभी ठेकेदार/दुकानदार, जो 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून तक, 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के तहत हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर अपना व्यवसाय कर रहे थे। रुपये की अवधि के लिए दुकान/व्यवसाय के किराए पर 100% छूट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जिन ठेकेदारों/दुकानदारों ने कोविड-19 की अवधि के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 और 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान किराया नहीं दिया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के खिलाफ वसूली के लिए कार्रवाई की है। किराये की कार्यवाही शुरू हो गई है, ऐसे किसी भी विभागीय या न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान किराए का भुगतान न करने पर उन्हें हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर बूथ/दुकान/स्टैंड आदि की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

क्रमांक-2024

खनन विभाग के अधिकारियों को भी चालान काटने का अधिकार होगा

हरियाणा कैबिनेट ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

खनन अधिकारी या उच्च पद के अधिकारी खनन सामग्री ले जाने वाले मालवाहकों का चालान कर सकेंगे

चंडीगढ़, 5 अगस्त: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान जारी करने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

खनन अधिकारी या उच्च पद के अधिकारी के पास अब खनन सामग्री ले जाने वाले खेपों का चालान करने की शक्ति होगी।

हरियाणा राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, खान विभाग के अधिकारियों को चालान जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 के तहत मोटर वाहन विभाग की स्थापना की गई, जो रैंक से नीचे न हो। खनन अधिकारी को अधिकार देते हुए पुनर्गठित किया जाए। मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन से विभाग द्वारा जांच की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उक्त अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

तदनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 और 226 में संशोधन किया गया है।

 

 

 

क्रमांक-2024

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इन नियमों को हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकार) नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) तथा (2) में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी हो गई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि के पश्चात किसी भी समय अनुलग्नक-I में संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।

धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष पूरी होने की तिथि के पश्चात किसी भी समय संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।

क्रमांक-2024

सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना हरियाणा

अब 10 और फसलों की होगी एसएसपी पर खरीद

मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के किसानों के हितों में एतिह‌ासिक कदम उठाते हुए नायब सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब 10 फसलें नामतः रागी, सोयाबीन, कालातिल (नाइजरसीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (समर) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फसलों की एमएसपी पर खरीद करने का सारा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को ही कुरुक्षेत्र जिला के थानेसर विधानसभा में आयोजित जनसभा में उक्त घोषणा की थी। घोषणा के मात्र 24 घंटे बाद ही कैबिनेट में दी गई मंजूरी प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इन फसलों के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाने का उद्देश्य बाजार की कीमतों को स्थिर करना, किसानों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करना और विविध फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार का मुख्य ध्येय यही है कि किसान की आय स्थिर हो और उसमें वृद्धि हो। सरकार के इस निर्णय से फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

क्रमांक-2024

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप राज्य में पिछड़े वर्गों की क्रिमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है और मूल्यांकन के मानदंड केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2024 को जारी कर दी गई थी।

पहले राज्य में सभी स्‍त्रोतों से प्राप्त प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, ‌जो अब 8 लाख रुपये होगी और सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी।

क्रमांक-2024

पिछड़े वर्ग-बी को भी पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगा आरक्षण
हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ 5 अगस्त- हरियाणा में पिछड़ा वर्ग-बी के उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं/पालिकाओं के चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण देने जा रही है। इस संबंध में आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी को भी उनके उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए पंचायती राज संस्थाओं/ पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की तर्ज पर आरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य में पिछड़ा वर्ग -ए की जनसंख्या 18.93 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग -बी की जनसंख्या 15.05 प्रतिशत है।

पंचायती राज संस्थाओं में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए आरक्षित होगा और सीटों की संख्या उसी अनुपात में आरक्षित की जाएंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (बी) की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।

इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के कुल पदों की संख्या का 5 प्रतिशत और डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए आरक्षित किया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

प्रत्येक जिला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।

पालिकाओं में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद पिछड़े वर्गों के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी निकाय क्षेत्र की कुल शहरी जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक स्थानीय निकाय/ पालिका में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा।

इसी प्रकार, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों में महापौर/अध्यक्षों के पदों की संख्या का 5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-ए के पक्ष में पहले से अनुशंसित आरक्षण बरकरार रहेगा।

क्रमांक-2024

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता की स्वीकृति हेतु

हरियाणा सरकार ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 में संशोधन को दी मंजूरी दी

एकीकृत आवासीय कॉलोनी के लाइसेंस के लिए अति और उच्च क्षमता वाले शहरों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ और मध्यम और कम क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 5 एकड़ जमीन होना है जरूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की अनुमति दी गई है।

एनआईएलपी कॉलोनियों और सामान्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों के तहत अब क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 एफएआर को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार आवासीय प्लॉट पर आगे क्रय योग्य एफएआर द्वारा पूरक किया जाएगा।

संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर को एफएआर के मापदंडों के भीतर समूह आवास, भूखंड, पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी। संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि एनआईएलपी कॉलोनियों में डेवलपर्स अब अन्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के समान लाभ उठा सकते हैं, जिससे संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

क्रमांक-2024

हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑटोमोटिव उद्योग में गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखते हुए, नई नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र की चक्रीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

यह नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटाना है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा।

नीति की मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना और नीति अवधि के दौरान 85% की पुनर्चक्रणीयता स्तर प्राप्त करना शामिल है। यह हरियाणा को रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए इको-पार्क/रीसाइक्लिंग पार्क विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, और पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग ऑटो क्लस्टर विकास और प्रबंधन प्रणाली (सीडीईएमएस) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

नीति में कारोबार की लागत कम करने और वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन सुविधाओं को औद्योगिक इकाइयों का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश पूंजी सब्सिडी और अन्य सहायक उपायों पर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, रीसाइक्लिंग क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए, नीति कौशल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ये केंद्र हरियाणा के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

क्रमांक-2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

संशोधित नीति के तहत, जिन लाभार्थियों को 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए विस्तारित समय सीमा मिलेगी। संशोधन के बाद अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त अलॉटमेंट लैटर जारी होने के दो महीने के भीतर भुगतान की जा सकेगी, जबकि शेष 80,000 रुपये की राशि का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तिथि से तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकता है। पूर्व में आवेदकों को एक माह में ही 10,000 रुपये की क़िस्त देनी पड़ती थी और बाकी की राशि 6 माह में 6 किस्तों में देनी होती थी।

इसके अलावा, इस नीति में अब लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में रिफंड और आवंटन के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये गए हैं। लाभार्थी कब्जे से पहले बिना किसी पेनल्टी के मूल राशि की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करने पर आवंटन उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभाग ने मात्र एक लाख रुपये की कीमत में 15,250 लाभार्थियों को 1-1 मरला के प्लॉट आवंटित भी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को 14 स्थानों अर्थात चरखी-दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों, यमुनानगर में पात्र व्यक्तियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लैटर आवंटित कर दिए हैं।

आज की कैबिनेट में किया गया संशोधन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है , जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

क्रमांक-2024

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई। यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है।

सबके लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा और केवल 1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा।

भूखंड आवंटन के बाद, अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा। 2 साल के भीतर भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के हिसाब से भूमि की कीमत उपलब्ध कराएगी।

यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के अलावा, एमएमजीएवाई-ई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी।

हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, पानी और सीवरेज कनेक्शन का पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह योजना लाभार्थियों को उनके आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अहम योगदान देगी।

क्रमांक-2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एडीसी-कम-डीसीआरआईओज जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे

मैन्युअल आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन विवाह पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

नए संशोधनों के तहत, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी)-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डीसीआरआईओ) अब विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। ये जिला रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को नियंत्रित रखेंगे। इससे आवेदनों का सुचारू और तेज प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा। इन बदलावों में नागरिकों की शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित अपील प्रक्रिया भी शामिल की गई है।

अब सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संयुक्त आयुक्त, डीएमसी, नगर निगमों में कार्यकारी अधिकारी, बीडीपीओ और ग्राम सचिवों को भी कुछ शर्तों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में विवाह पंजीकरण करने की शक्ति दी गई है ताकि स्थानीय स्तर पर विवाह पंजीकरण किया जा सके।

विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन नियंत्रित किया जाएगा, जिससे नागरिकों के लिए काफी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगा। सीआरआईडी द्वारा विकसित एक समर्पित विवाह पंजीकरण पोर्टल द्वारा सभी विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाएगा। आवेदनों को मैन्युअल रूप से जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में बदलाव से नागरिकों के लिए प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड से नागरिकों के लिए अपने पंजीकरण की स्थिति तक पहुँच और उसे ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

नई ऑनलाइन प्रणाली के साथ, बुनियादी आवेदन चरणों के लिए शुल्क माफ कर दिया जाएगा, जिससे प्रसंस्करण समय और सरकारी प्रयास दोनों कम हो जाएंगे। इसके अलावा, देर से आवेदन करने की स्थिति में हलफनामे की आवश्यकता को एक सरल उपक्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्रमांक-2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को मंजूरी दे दी है।

ये सेवा नियम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) में नियुक्त कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं।

राज्य सरकार ने एचपीपीए में विभिन्न श्रेणियों में 38 पद सृजित किए हैं। इनमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, लीगल ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक-एक पद शामिल हैं। इसके अलावा, टीम लीड, एप्लीकेशन लीड, मैनेजर सिक्योरिटी ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर के दो-दो पद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आठ पद और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और सेक्शन ऑफिसर के चार-चार पद हैं।

एचपीपीए के अन्दर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए, इन नियमों को अब हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 के रूप में जाना जाएगा।

क्रमांक-2024

किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को किया खत्म

किसानों का लगभग 133.55 करोड़ रुपये का आबियाना बकाया भी माफ

चंडीगढ़, 5 अगस्त – किसानों के हितों में हरियाणा सरकार का बड़ा एतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म कर दिया है। साथ ही, आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपये को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से अब प्रदेश में किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसका हरियाणा के 4,299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल, 2024 के बाद किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, वो नोटिस भी वापिस होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि 1 अप्रैल, 2024 के बाद किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी।

क्रमांक-2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी
चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी गई। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं।

18 मामलों में से 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है।

नीति में छूट के साथ की गई अनुकंपा नियुक्तियां इस प्रकार हैं- सतेंद्र सिंह, अभिनय कुमार, कुमारी खुशबू, श्री अतुल प्रताप, श्री अमित कुमार, कुमारी आशा, श्री प्रीतम सिंह, श्री विक्की दलाल, कुमारी ज्योत्सना, श्री हितेश खटाना, श्री गुरदीप, श्री. रामबीर कुमार, श्री आदित्य कुमार और श्री रोहित का नाम शामिल है।

ये आवेदक, हालांकि नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने तीन साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।

क्रमांक-2024

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।

हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ प्रदान करती है, जिसमें सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देना शामिल है। इन पदों के मामले में अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 1 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन साल की में छूट भी शामिल है, जिसमें अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष की होगी। अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी।

नीति के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाए। अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी बशर्ते वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया था और वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन व निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यह नीति वर्ष 2026-27 में लागू की जाएगी जब अग्निवीरों का पहला बैच रक्षा बलों से अपनी सेवा पूरी करेगा।

क्रमांक-2024

वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश में 403 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरियां दी गई
चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिन्हें नौकरियां प्रदान की गई हैं, उनमें ग्रुप बी के दो तथा ग्रुप सी के 12 आश्रित शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शहीदों के जिन 14 आश्रितों को नौकरियां प्रदान की गई हें उनमें वे लोग शामिल है, जो शहीद के शहादत के समय नाबालिग थे और शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे या उन्हें सरकार की अनुकंपा आधार पर दी जाने नौकरी की योजना का ज्ञान नहीं था या फिर उन्होंने योजना के तहत तीन वर्ष की तय समय सीमा के भीतर नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया।

जिन शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर में ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 18 जनवरी, 2001 को शहीद हुए सूबेदार कैलाश सिंह के पुत्र सतेन्द्र सिंह, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 12 अक्तूबर, 2007 को शहीद हुए नायक देशराज के पुत्र अभिनय कुमार, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 23 फरवरी, 2004 को शहीद हुए सिपाही राजेन्द्र के पुत्री खूशबू को,

ऑप्रेशन रहीनो में 19 नवम्बर, 2016 को शहीद हुए हवलदार रिसीपाल सिंह के पुत्र अतुल कुमार को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 6 नवम्बर, 2002 को शहीद हुए सिपाही अनिल कुमार के पुत्र अमित कुमार को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 5 अक्तूबर, 1999 को शहीद हुए सिपाही भूप ङ्क्षसह की पुत्री कुमारी आशा को, ऑप्रेशन पराक्रम के दौरान 31 अगस्त, 2002 को शहीद हुए नायब सूबेदार अनूप सिंह के पुत्र प्रीतम कुमार, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 17 सितम्बर, 2002 को शहीद हुए गे्रनेडियर प्रमोद कुमार के पुत्र विक्की दलाल को, ऑप्रेशन काउंटर इन्सर्जेंसी में 29 अप्रैल, 2003 को शहीद हुए नायक मान सिंह के पुत्र हितेश खटाना को, आंतकवादी मुतभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर में 16 अगस्त, 2002 को शहीद हुए सिपाही रामफल यादव की पुत्री कुमारी ज्योत्सना को,

ऑप्रेशन रहीनो के दौरान 5 अगस्त, 2005 को शहीद हुए सिपाही प्रदीप कुमार के भाई गुरदीप को, ऑप्रेशन रहीनो के दौरान 21 मई, 1997 को शहीद हुए सिपाही राजेन्द्र कुमार के पुत्र रामबीर को, ऑप्रेशन रक्षक के दौरान 2 दिसम्बर, 1999 को सीएफएन प्रवीन कुमार के पुत्र आदित्य कुमार को तथा 7 अगस्त, 2006 को ग्रेनेड ब्लॉस्ट में शहीद हुए सिपाही रणधीर सिंह के पुत्र रोहित को नौकरी प्रदान करना शामिल है।

क्रमांक-2024

दुग्ध प्लांटों की डिफाल्ट राशि पर विवादों का समाधान स्कीम को मंजूरी

30 सितंबर 2024 तक देना होगा डिफाल्ट राशि का 50 प्रतिशत
चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक में दुग्ध प्लांटों को एक बड़ी राहत देते हुए सैस की डिफाल्ट राशि की अदायगी के लिए विवादों का समाधान स्कीम को मंजूरी प्रदान की।

यह स्कीम उन दुग्ध प्लांटों के लिए लागू होगी, जो 31 जुलाई 2024 तक दुग्ध सैस देने में डिफाल्ट थे।

हरियाणा मुर्राह भैंस एवं दुग्ध पशु प्रजाति अधिनियम 2001 के तहत डिफाल्ट राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 से पहले डिफाल्ट राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि अगले दो महीने में 30 नवंबर 2024 तक देनी होगी।

इस निर्णय से 29 दुग्ध प्लांटों को लाभ होगा और यह दूध के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से दुग्ध प्लांटों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिन्होंने सैस राशि में राहत देने की मांग की थी। विवादों के समाधान स्कीम 9 सितंबर, 2001 से 9 जुलाई 2002 के बीच की अवधि के लिए दुग्ध सेस माफ़ करने या छूट देने के लिए होगी क्योंकि इस अवधि के दौरान दुग्ध सेस एकत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाये गए थे।

 

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