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हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, विस्तार से देखें पूरी जानकारी

हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, विस्तार से देखें पूरी जानकारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज अनुबंध कर्मचारियों के हित में अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया।

इससे प्रदेश भर के करीब 1 लाख 20 हजार संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा. सरकार का निर्णय आउटसोर्सिंग नीति भाग- I और भाग- II सहित HKRN के तहत काम करने वाले अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होगा।

इस संबंध में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवाओं की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित राज्य के विभिन्न विभागों के तहत कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित रखने का प्रावधान किया है।

15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष पूरे करने वाले संविदा कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे।

संविदा कर्मचारियों को मूल वेतनमान का भुगतान किया जायेगा। इसमें नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता (डीए) भत्ते के अनुरूप संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर जनवरी और हर 1 जुलाई को बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है।

संविदा कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा.

इसके अलावा, अनुबंध कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभों के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाने वाले अनुबंध कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा.

जिन लोगों ने 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों तक काम किया है, उन्हें मानदेय के अलावा समान पद के अनुसार पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा।

इसी प्रकार, जो लोग 8 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

अतिथि शिक्षकों को भी अब अतिरिक्त लाभ मिलेगा
कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसमें अतिथि शिक्षकों को अब उपरोक्त सुविधाएं और लाभ दिए जाएंगे जो अतिथि शिक्षक अधिनियम में नहीं मिलते हैं. राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, इसी दिशा में आज कैबिनेट में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

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