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हरियाणा में मीडिया कर्मियों को तोहफा, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पेंशन नियम हुए आसान, कैबिनेट की मंजूरी

हरियाणा में मीडिया कर्मियों को तोहफा

हरियाणा में मीडिया कर्मियों को तोहफा, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पेंशन नियम हुए आसान, कैबिनेट की मंजूरी

हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सहायता प्रदान करने के कदम में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

ये संशोधन लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में पेंशन रोकने के नियम को हटा देते हैं।

इसी तरह, मीडिया कर्मियों का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों और नैतिकता के विपरीत पाए जाने पर उनकी पेंशन रोकने का नियम भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, यह नियम भी हटा दिया गया है कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा।

वर्तमान में राज्य सरकार दैनिक, सांध्य, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान कर रही है।

 

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