हरियाणा कैबिनेट ने दी हरियाणा पंचायती राज संशोधन को मंजूरी, अब इस वर्ग को मिलेगा आरक्षण
हरियाणा कैबिनेट ने दी हरियाणा पंचायती राज संशोधन को मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट ने दी हरियाणा पंचायती राज संशोधन को मंजूरी, अब इस वर्ग को मिलेगा आरक्षण
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। .
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया गया।
यह प्रगतिशील परिवर्तन पिछड़े वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में मदद करेगा। चूंकि हरियाणा विधानसभा का अभी सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है।
इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़ा वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण हो सकेगा।