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Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारियों को अब यह सुविधा नहीं मिलेगी

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Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारियों को अब यह सुविधा नहीं मिलेगी

अगर आप भी हरियाणा में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं तो आज की खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल, अगर सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या कोई अन्य पेंशन ले रहे हैं तो वे अब सरकारी खर्च पर इलाज नहीं करा पाएंगे। आपको बता दें कि 17 साल पहले एक नियम बनाया गया था जिसके तहत अगर कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता की मासिक आय 35,00 रुपये या उससे अधिक है, तो उनके इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

बीपीएल में 15,000 मासिक आय भी शामिल है
फिलहाल राज्य में 15,000 रुपये मासिक आय वाले लोगों को बीपीएल का दर्जा दिया जा रहा है. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन जिन कर्मचारियों के माता-पिता की मासिक आय 3,500 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अब उनके मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

हसला ने मांग की
इस संबंध में हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (HASLA) के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधु ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र लिखा है. उन्होंने इन नियमों में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति में आश्रित माता-पिता के इलाज के बिलों की प्रतिपूर्ति की आय सीमा 2007 में 750 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये की जाए: हसला
तब से ये नियम नहीं बदले गए हैं. नतीजतन, कर्मचारी अब अपने माता-पिता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनके बिल खारिज किये जा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता की आय सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करनी चाहिए.

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