Haryana Bijli Bill : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
Haryana Bijli Bill
Haryana Bijli Bill : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
हरियाणा सरकार ने बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2024 शुरू की है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया था और अब तक बकाया है। यह योजना कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डाॅ. साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शनों का अब तक का कुल अधिभार रोक दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 मासिक/द्विमासिक बिलों के साथ किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। एकमुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आगामी तीन मासिक/द्विमासिक बिलों के निर्धारित किस्तों एवं लगातार भुगतान के अनुपात में जमा अधिभार माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें एवं आगामी 3 मासिक/द्विमासिक बिल लगातार जमा करने में असफल रहता है तो उसका रुका हुआ सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को योजना से बाहर मान लिया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा बनाये गये गलत बिलों को विभाग के नियमानुसार दुरुस्त किया जायेगा. जिन उपभोक्ताओं का मामला अदालत में लंबित है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बशर्ते उन्हें कोर्ट से अपना केस वापस लेना होगा. विच्छेदित विद्युत कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त भुगतान करने पर या मूल राशि की पहली किश्त जमा करने पर कर दिया जाएगा, बशर्ते कि काटा गया कनेक्शन छह माह से अधिक पुराना न हो। छह माह से अधिक समय से कनेक्शन कटे होने की स्थिति में आवेदक को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।