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Bihar News : 15 साल पुराने ड्राइवरों के लिए नए नियम जारी, ऐसे होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन

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Bihar News : 15 साल पुराने ड्राइवरों के लिए नए नियम जारी, ऐसे होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन

वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिन मोटर चालकों के पास अब 15 साल पुराना वाहन है, वे मजे में हैं। अब सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के इंजन बॉक्स और चीजों की कठोरता की जांच करने के आदेश जारी किए हैं।

जिन ड्राइवरों के पास 15 साल पुराने वाहन हैं, उनके पास मैनुअल आरसी है, उनका अब दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लंबे समय से चल रहे इन वाहनों का पटना मुख्यालय ने दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है.

किन वाहनों का दोबारा होगा रजिस्ट्रेशन (बिहार समाचार)

15 साल से अधिक पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इंजन, गियरबॉक्स आदि का भार उठाने वाले वाहनों की भी जांच करने का आदेश दिया गया है। इससे जिले के 500 वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है.

मालिकों को छुटकारा (बिहार समाचार)

वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के आदेश के बाद करीब 500 वाहन मालिकों को राहत मिली है. इससे पहले वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी और गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए पटना भेजा जाता था. वहां उनकी जांच की गई लेकिन अब दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है.

लॉगबुक आवश्यक (बिहार समाचार)

जिन वाहनों का लॉगबुक कोषागार में दाखिल किया गया था, उन्हें अब भुगतान किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसा लोकसभा चुनाव के चलते किया गया. लेकिन 40 फीसदी वाहन मालिकों ने लॉगबुक नहीं रखा था.

वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिन मोटर चालकों के पास अब 15 साल पुराना वाहन है, वे मजे में हैं। अब सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के इंजन बॉक्स और चीजों की कठोरता की जांच करने के आदेश जारी किए हैं।

जिन ड्राइवरों के पास 15 साल पुराने वाहन हैं, उनके पास मैनुअल आरसी है, उनका अब दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लंबे समय से चल रहे इन वाहनों का पटना मुख्यालय ने दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है.

किन वाहनों का दोबारा होगा रजिस्ट्रेशन (बिहार समाचार)

15 साल से अधिक पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इंजन, गियरबॉक्स आदि का भार उठाने वाले वाहनों की भी जांच करने का आदेश दिया गया है। इससे जिले के 500 वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है.

मालिकों को छुटकारा (बिहार समाचार)

वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के आदेश के बाद करीब 500 वाहन मालिकों को राहत मिली है. इससे पहले वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी और गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए पटना भेजा जाता था. वहां उनकी जांच की गई लेकिन अब दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है.

लॉगबुक आवश्यक (बिहार समाचार)

जिन वाहनों का लॉगबुक कोषागार में दाखिल किया गया था, उन्हें अब भुगतान किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसा लोकसभा चुनाव के चलते किया गया. लेकिन 40 फीसदी वाहन मालिकों ने लॉगबुक नहीं रखा था.

डीटीओ सुशील कुमार ने वाहन मालिकों से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द लॉगबुक जमा करना होगा.

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