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Kolkata : कोलकाता में कर्फ्यू लगाया गया, रैलियों, धरना-प्रदर्शन पर सात दिनों के लिए रोक; उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी

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Kolkata : कोलकाता में कर्फ्यू लगाया गया, रैलियों, धरना-प्रदर्शन पर सात दिनों के लिए रोक; उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी

पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कहा कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरने, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की अवैध सभा निषिद्ध है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर या शांति भंग करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे धरने के बीच कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) लगा दी है। यह आदेश अगस्त से अगले सात दिनों तक प्रभावी रहेगा

पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कहा कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरने, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की अवैध सभा निषिद्ध है। वहीं, अगर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर या शांति भंग करने की कोशिश करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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