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कोलकाता केस: ‘अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी बेहद परेशान करने वाली’, कोर्ट ने कोलकाता मामले में कहा

कोलकाता केस: 'अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी बेहद परेशान करने वाली

कोलकाता केस: ‘अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी बेहद परेशान करने वाली’, कोर्ट ने कोलकाता मामले में कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में पुलिस कार्रवाई के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने को भी कहा.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. कोर्ट ने हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि पुलिस ने जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज करने में बहुत देर कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को लेकर कई सवाल पूछे. कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों को काम पर लौटने को भी कहा.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में पुलिस कार्रवाई के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि मृतक का पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम 6:10 बजे से 7:10 बजे के बीच हुआ। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत दर्ज की गई। जबकि नियमतः पोस्टमार्टम अप्राकृतिक मृत्यु के पंजीकरण से पहले होता है।

अदालत ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बेहद परेशान करने वाला तथ्य है. अदालत ने बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया और उनसे मामला दर्ज करने का समय बताने को कहा।

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