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किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान दे रही सरकार, ऐसे उठाएं लाभ
यह खबर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में आर्थिक मदद करना है। यह योजना “सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन” योजना के तहत संचालित की जा रही है।
मुख्य बिंदु:
- अनुदान की राशि:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसान, और महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा।
- अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40% अनुदान मिलेगा।
- लाभार्थी:
- राज्य के लगभग 66,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कुल 200 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में वितरित किए जाएंगे।
- आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदन के लिए किसान को राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आप नजदीकी ईमित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है।
- आवश्यक दस्तावेज:
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल
- कृषि यंत्र का कोटेशन
- अनुदान प्राप्ति की शर्तें:
- एक जन आधार पर एक ही कृषि यंत्र पर तीन साल में केवल एक बार अनुदान मिलेगा।
- पुराने खरीदे हुए कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा।
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किसान के नाम होना चाहिए।
- अनुदान का ट्रांसफर:
- कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने के बाद सत्यापन के बाद अनुदान किसान के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। किसानों को चाहिए कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।