आरबीआई नियम: कटे-फटे नोटों के आदान-प्रदान के लिए नई गाइडलाइन, RBI के नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में फटे, जले हुए या चिपके हुए नोटों के आदान-प्रदान के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यदि आपके पास भी इस प्रकार के नोट हैं, तो आपको इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यहां हम आपको आरबीआई के नियमों के अनुसार कटे-फटे नोटों को बदलने की प्रक्रिया और शर्तों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं:
कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के नियम:
नोटों का प्रकार:
कटे-फटे नोट: ऐसे नोट जिनका कुछ हिस्सा गायब हो या जो दो से अधिक टुकड़ों में जुड़े हुए हों।
जले हुए या चिपके हुए नोट: ऐसे नोट जो ज्यादा जले हुए हों या एक-दूसरे से चिपके हुए हों, जिन्हें सामान्य रूप से संभालना मुश्किल हो।
नोट बदलने की प्रक्रिया:
फटे या कटे नोट: आप कटे-फटे नोटों को अपने करीबी बैंक में जमा कर सकते हैं। 5000 रुपये तक के मूल्य के 20 टुकड़े तक के फटे नोटों को बैंक मुफ्त में बदल देगा।
अधिक टुकड़े या अधिक मूल्य के नोट: यदि आपके पास 20 से ज्यादा टुकड़े हैं या 5000 रुपये से अधिक मूल्य के कटे-फटे नोट हैं, तो बैंक उनका मूल्यांकन करेगा और मूल्य आपके खाते में बाद में जमा किया जाएगा। इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी ले सकता है।
50,000 रुपये से अधिक मूल्य के नोट: ऐसे मामलों में, बैंक कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतेगा और नोटों का मूल्यांकन करके आवश्यक कदम उठाएगा।
ज्यादा जले हुए या चिपके हुए नोट:
बैंक शाखाओं में स्वीकार नहीं: यदि नोट अत्यधिक जले हुए, झुलसे हुए या आपस में चिपके हुए हैं और सामान्य रूप से संभाले नहीं जा सकते, तो ये नोट बैंक शाखाओं में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आरबीआई कार्यालय में जमा: इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय में जमा करना होगा, जहां उनका मूल्यांकन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
फॉर्म की आवश्यकता:
कटे-फटे नोटों के लिए: इन नोटों को बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती।
ज्यादा जले हुए या चिपके हुए नोटों के लिए: विशेष मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत इनका मूल्यांकन किया जाएगा।
नोट बदलने की प्रक्रिया:
बैंक में जाकर: आप अपनी स्थानीय बैंक शाखा में जाकर फटे या कटे हुए नोटों को जमा कर सकते हैं।
आरबीआई कार्यालय: अत्यधिक जले हुए या चिपके हुए नोटों के लिए, संबंधित आरबीआई निर्गम कार्यालय में जाकर नोट जमा करें।
इस प्रकार, आरबीआई ने फटे, जले हुए और चिपके हुए नोटों के आदान-प्रदान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि नोटों का सही मूल्यांकन हो सके और लोगों को सुविधा हो।