Ration Depot Holder License : हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, ये है पूरी प्रक्रिया
Ration Depot Holder License
Ration Depot Holder License : हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, ये है पूरी प्रक्रिया
भारत सरकार गरीबों को राशन डिपो के माध्यम से राशन उपलब्ध कराती है। राशन डिपो धारक प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को राशन वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी हरियाणा निवासी नया राशन डिपो होल्डर बनना चाहता है वह आवेदन कर सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
आवेदन के लिए योग्यताएं
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यदि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वह आवेदन नहीं कर सकता।
आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
नए राशन डिपो के लिए आवेदकों को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन 8 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पारिवारिक पहचान
हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया
आवेदन करने के 30 दिन बाद आवेदक को राशन डिपो का लाइसेंस मिल जाएगा. इससे पहले विभाग की ओर से उनके दस्तावेजों की जांच की जायेगी.
यदि आवेदक को कोई जानकारी चाहिए तो वह जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेज तैयार कर 8 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा में राशन डिपो होल्डर बन सकते हैं।