SEBI : सेबी 76,293 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने में विफल; पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत की वृद्धि
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SEBI : सेबी 76,293 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने में विफल; पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत की वृद्धि
पूंजी बाजार नियामक सेबी विभिन्न प्रयासों के बावजूद 76,293 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने में विफल रहा है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 31 मार्च तक 807 मामलों को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल (डीटीआर) के रूप में पहचाना गया है। उन पर 76,293 करोड़ रुपये का बकाया है. 2023 में 73,287 करोड़ रुपये के 692 मामलों की पहचान की गई। इन 807 मामलों में से 36 राज्य अदालतों, एनसीएलटी और एनसीएलएटी में चल रही कार्यवाही के कारण लंबित हैं। इन मामलों में 12,199 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके अलावा, 60 मामले अदालत द्वारा गठित समितियों के समक्ष हैं, जिनमें 59,970 करोड़ रुपये शामिल हैं।
तमाम उपायों के बावजूद सफलता नहीं
सेबी का कहना है कि बकाया की वसूली मुश्किल है। यह वह राशि है जो सभी उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के बाद भी वसूल नहीं की जा सकी है। नियामक ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा, डीटीआर बकाया को अलग करना पूरी तरह से एक प्रशासनिक कार्य है। यह अधिकारियों को डीटीआर के रूप में निर्धारित राशि की वसूली करने से नहीं रोकेगा।