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प्रतिबंधित दवा की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को 10 साल की सजा

प्रतिबंधित दवा की तस्करी

प्रतिबंधित दवा की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को 10 साल की सजा

सिरसा. विशेष एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

मामले के अनुसार सीआईए स्टाफ डबवाली पुलिस 29 मार्च को गांव मटर में गश्त पर थी। शाम को लहंगावाली गांव की ओर से स्कूटर पर दो युवक आते दिखे। पुलिस ने स्कूटर रोककर तलाशी ली तो टूल बॉक्स में एक बॉक्स मिला। पुलिस ने डिब्बा खोला तो प्रतिबंधित दवा की 1200 गोलियां मिलीं।

युवकों की पहचान मानसा जिले के गांव आदम निवासी ज्ञान सिंह और सतगुरु सिंह के बेटे जसपाल सिंह उर्फ ​​पाला के रूप में हुई। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोलियां मटड़ निवासी जसबीर सिंह उर्फ ​​काला से खरीदी थीं। इसके बाद पुलिस ने जसबीर सिंह के घर पर छापा मारा और प्रतिबंधित दवा की 2,400 गोलियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को न्यायाधीश डाॅ. अशोक कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई.

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