हरियाणा कौशल रोजगार निगम: हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की पूरी जानकारी
हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी नियुक्तियों पर हाल ही में एक बड़ा फैसला आया है, जो खासा चर्चा में है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण अंकों को खत्म करने का आदेश दिया है। आइए, इस फैसले और उससे जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नियुक्तियों में सामाजिक-आर्थिक आधार (सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया) के तहत दिए जाने वाले अंकों को खत्म कर दिया है। इसके अलावा, अनुभव के लिए दिए जाने वाले 10 अंकों पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थायी सरकारी नौकरियों में जब ऐसे अंकों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, तो अनुबंध आधारित नौकरियों में इन्हें बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
पहले का क्राइटेरिया और बदलाव
पहले इन नौकरियों के लिए 150 अंकों का क्राइटेरिया था, जिसमें से 90 अंक फैमिली आईडी आधारित और 50 अंक आर्थिक स्थिति के लिए थे। बाद में इसे घटाकर 100 अंकों का कर दिया गया।
- सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 अंक खत्म: यह अंक तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों, और उन लोगों को मिलते थे जिनके पिता 42 साल की उम्र से पहले गुजर गए हों।
- अनुभव के 10 अंक भी खत्म: सरकारी अनुभव के लिए मिलने वाले यह अंक भी अब हटा दिए गए हैं।
अब नए नियम और अंक निर्धारण
नए क्राइटेरिया के तहत कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं।
- फैमिली आईडी और वार्षिक आय:
- ₹1 लाख से कम आय: 40 अंक
- ₹1-2 लाख: 30 अंक
- ₹2-3 लाख: 20 अंक
- ₹3-6 लाख: 10 अंक
- उम्र के आधार पर अंक:
- 24-36 साल: 10 अंक
- 36-42 साल: 5 अंक
- शैक्षणिक योग्यता और स्किल्स:
- एनसीवीटी, एससीवीटी, आईटीआई डिप्लोमा या अन्य सर्टिफिकेट के लिए 5 अंक
- सीईटी परीक्षा पास: 10 अंक
- स्थानीयता का लाभ: गृह जिले के लिए 10 अंक
सीएम की प्रतिक्रिया और आगे की नीति
हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के अधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नई नीति बनाई जाए और अंकों को संशोधित किया जाए।
सीईटी परीक्षा: सरकारी नौकरी का नया मानक
हरियाणा सरकार ने सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) को सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अब किसी भी स्थायी या अनुबंध आधारित सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा।
- ग्रुप C के लिए 50 अंक और ग्रुप D के लिए 40 अंक पासिंग क्राइटेरिया है।
- यदि आप सीईटी पास नहीं करते, तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना भी असंभव होगा।
निष्कर्ष
हाई कोर्ट के इस फैसले ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की है। हालांकि, इस फैसले से कई उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि नई नीति हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही बनाई जाएगी।
फिलहाल, हरियाणा में 70,000 सरकारी नौकरियों के फॉर्म कभी भी जारी हो सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे सीईटी परीक्षा के लिए तैयारी जारी रखें।